बस्ती
न्यायालय (वित्त एंव राजस्व), अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान ने मिलावटखोरों पर
लगभग 1039000 का अर्थदण्ड लगाया है। इस वित्तीय वर्ष के मार्च माह में
मिलावटखोरों पर 13.61 लाख जुर्माना 17 कारोबारियों पर हई कार्रवाई
संवाददाता
भारतीय स्वीट्स के प्रोपराइटर पर सबसे अधिक चार लाख का जुर्माना
बस्ती। मिलावट पर पकड़ी गई खाद्य पदार्थों के कारोबारियों पर की कार्रवाई हुई। खाद्य पदार्थों में मिलावट होने की दशा में अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रतिपाल सिंह चौहान 17 खाद्य कारोबारियों पर कार्रवाई
करते हुए उन पर 13 लाख 61 हजार की रुपये का अर्थदण्ड लगाया है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रतिपाल सिंह चौहान ने विभिन्न मामलों में सुनवाई के दौरान 17 कारोबारियों पर अर्थ डंड लगाया है। कुल 13 लाख 61 हजार की वसूली होगी। जियके कारण मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। साथ मजिस्ट्रेट ने खाद्य एवं सुरक्षा विभाग को निरंतर जांच अभियान तेज करन
के निर्देश दिए हैं।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 86 नमूने लिए गए थे। अभी कई की जांच रिपोर्ट नहीं आई है। जो रिपोर्ट आई थी उसे खाद्य सुरक्षा विभाग के अभिहित अधिकारी की तरफ से अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया था, उसमें जुर्माना लगाया गया है। मजिस्ट्रेट ने जिन कारोबारियों पर कार्रवाई की है, उसमें भारतीय स्वीट्स के प्रोपराइटर पर सबसे अधिक चार लाख का जुर्माना लगाया है। रुधौली थाना क्षेत्र के रुधौली कला निवासी प्रदुम्न कुमार पर दो लाख का जुर्माना लगा है। जिसमें गोपद ब्रांड मिल्क पर पचास हजार, पैकिंग करने वाली कंपनी को अमिश डेरी फुड्स, गुठनी सिवान पर डेढ़ लाख का जुर्माना शामिल है। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के चेतन एजेंसी से जुड़े मामले में दो लाख का जुर्माना लगा है, जिसमें चेतन एजेंसी को 25 हजार, दुकानदार ब्रजेश आनंद को 25 हजार, कानपुर के अशोक मसाला कंपनी
पर 1.50 लाख का जुर्माना शामिल है। मिलावट का यह मामला दो मई 2024 को पकड़ा गया था। श्याम ट्रेडर्स से गोल्डी ब्रांड
का आचार का नमूना 27 अप्रैल 2024 को लिया गया था। इस प्रकरण में सुनवाई के दौरान श्याम ट्रेडर्स पर 50 हजार का जुर्माना लगा है। इसी तरह से दुबौलिया के सूदीपुर निवासी अर्जुन पुत्र बुद्ध पर दूध में मिलावट में पांच हजार, कप्तानगंज थाना क्षेत्र के छपिया निवासी श्रीनाथ यादव पर 35 हजार, हरैया थाना क्षेत्र के तिवारीगंज निवासी शुभम गुप्ता पर 50 हजार, बिहार के जमुई जनपद के बाबूडीह निवासी पप्पू यादव पर पांच हजार, नगर थाना क्षेत्र के जय श्रीराम आइसक्रीम पर 10 हजार, सोनहा थाना क्षेत्र के अमन ट्रेडर्स पर 50 हजार, कोतवाली थाना क्षेत्र के जसवंत कुमार पर 40 हजार, गोरखपुर जनपद के बांसगांव थाना क्षेत्र के कौड़ीराम निवासी सोनू जायसवाल पर 20 हजार, लाल गंज थाना क्षेत्र के लाल गंज बाजार निवासी मिन्नू राम उर्फ परमात्मा पर पांच हजार, हरैया थाना क्षेत्र के जगदीश मिष्ठान भंडार पर बीस हजार, दुबौलिया थाना क्षेत्र के अवधूत
नगर निवासी ओम प्रकाश पर छह हजार, पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के पूनम स्टोर पर 20 हजार व मुंडरेवा थाना क्षेत्र के नेशनल राइस इंडस्ट्रीज पर दो लाख का अर्थ दंड लगाया गया है।
एडीएम वित्त एवं प्रशासन प्रतिपाल सिंह चौहान ने बताया कि मिलावट के कारोबार की रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधीय प्रशासन विभाग की टीम निरंतर जांच करके नमूने एकत्र कर रही है। जिन नमूनों में रिपोर्ट आने के बाद मिलावट की पुष्टि हुई थी। उस पर सुनवाई के दौरान संबंधित व्यक्ति एवं संस्थान के प्रोपराइटर पर जुर्माना लगाया गया है।
आप लोग जो सामान खरीद रहे हैं, उसकी शुद्धता की जांच जरूर कर लें। यदि कहीं मिलावट की बात सामने आती है तो प्रशासन को किसी भी कार्य दिवस पर सूचना भी दे सकते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा।